इस आर्टिकल में हम आपको Uttrakhand haisiyat Praman Patra online aavedan kaise karen? की पूरी प्रक्रिया के बारे में स्टेप बाय स्टेप विस्तारपूर्वक बताने जा रहे हैं

हैसियत प्रमाण पत्र एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है जिसे उत्तराखंड स्वराज विभाग के द्वारा सभी नागरिकों की आर्थिक स्थिति के आधार पर जारी किया जाता है इस देश के माध्यम से यह पता लगाया जाता है

आमतौर पर Status Certificate का इस्तेमाल बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट या फिर सड़कें बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए किया जाता है।

यह एक बहुत ही जरूरी सरकारी दस्तावेज है, जिसे उत्तराखंड राज्य के स्वराज विभाग के द्वारा सभी नागरिकों की आर्थिक स्थिति के आधार पर जारी किया जाता है।

उत्तराखंड स्वराज विभाग के द्वारा जारी किया जाने वाला हैसियत प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होता है।

उत्तराखंड राज्य में स्थाई रूप से निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति चाहे वह गरीब हो या फिर अमीर हैसियत प्रमाण पत्र बनवा सकता है।

हैसियत प्रमाण पत्र जिस व्यक्ति के नाम पर जारी किया जाता है उस व्यक्ति के सभी संपत्ति का विवरण हैसियत प्रमाण पत्र में दिया होता है।

हैसियत प्रमाण पत्र जिस व्यक्ति के नाम पर जारी किया जाता है उस व्यक्ति के सभी संपत्ति का विवरण हैसियत प्रमाण पत्र में दिया होता है।

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