उत्तराखंड सरकार द्वारा शादी अनुदान योजना की शुरुआत की गयी है जिसके अंतर्गत प्रदेश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों को विवाह करने के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जायेगी।

ऐसे परिवार जिसकी वार्षिक आय 52 हज़ार रुपये वार्षिक से कम है। ऐसे परिवारों की बेटियों को विवाह करने के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक अनुदान राशि प्रदान की जायेगी।

इस योजना का आवेदन प्रकिया को विभाग द्वारा ऑनलाइन माध्यम से शुरू किया गया है। जिसका उपयोग कोई भी कन्या आवेदन कर सकती है, साथ ही इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसी शुल्क का भी भुगतान नहीं करना होगा।

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के अंतर्गत एक परिवार की बेटियों को विवाह करने के लिए 50,000 रुपये तक कि अनुदान राशि प्रदान की जायेगी। अगर वे सभी पात्रताओं और दस्तावेज को रखती है।

 इस योजना का लाभ उन परिवारों की कन्याओं के परिवार को ही प्रदान किया जायेगा। जो अगर शहरी क्षेत्र में निवास करते है तो उस परिवार वार्षिक आय 52 हज़ार से अधिक तथा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते है तो 46 हज़ार से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इस योजना का लाभ लेने के लिए कन्या के विवाह के समय उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आप सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं.

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना  इसकी अधिक जानकारी के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करे?