आज में उत्तराखंड राज्य के विकलांग व्यक्तियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। कि उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड के विकलांग व्यक्तियों के लिए अभी हाल में एक न्यू योजना को तैयार किया है।
आपके जानकारी के लिए बता दे कि उत्तराखंड की सरकार ने इस योजना को उत्तराखंड राज्य में लागू भी कर दिया गया है।
जिस योजना का नाम उत्तराखंड सरकार ने विकलांग पेंशन योजना रखा है।
सबसे जरूरी बात यह है,की आपके लिए उत्तराखंड का निवासी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप उत्तराखंड के निवासी नही हो तो इस योजना में बिल्कुल आवेदन ना करें। यह योजना आपके लिए नही है।
आपके पास में सरकारी अस्पताल 40 % का विकलांगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
अगर कोई विकलांग व्यक्ति आवेदन करता है, तो उसकी परिवार की आय 48000 रुपय प्रतिमाह से ज्यादा नही होना चाहिए। अगर आय 48000 रुपय से ज्यादा होने पर उस विकलांग व्यक्ति के लिए पेंशन नही मिलेगी।
यदि विकलांग व्यक्ति किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी करता है। तो उस व्यक्ति के लिए लाभ नही दिया जाएगा।
अगर किसी भी आवेदन करने वाले के पास में तीन पहिया या चार पहिया के वाहन का मालिक होता है। तो उस व्यक्ति के लिए विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
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