उत्तर प्रदेश विकलांग योजना की शुरुआत अभी हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू की गई है,
इस योजना के तहत अब सरकार प्रदेश के ऐसे नागरिकों के लिए जिनकी 18 बर्ष से आयु ऊपर है और वह किसी अंग से विकलांग श्रेणी में आते है उन्हें सरकार के द्वारा प्रतिमाह पेंशन के रूप में 500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत 60% से अधिक विकलांग नागरिकों को सरकार वित्तीय सहायता देगी।
उत्तर प्रदेश राज्य में आयोजित की गई विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करके लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ₹1000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग नागरिकों को सहायता राशि प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाना है ताकि विकलांग नागरिकों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी पर ने निर्भर रहना ना पड़े।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने वाले सभी आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग नागरिकों को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश राज्य के विकलांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है।
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