उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आर्थिक मदद के रूप में उन्हें प्रतिमाह ₹500 प्रदान किए जाते हैं।
प्रदेश के विकलांग नागरिकों को अपने दैनिक खर्चे को लेकर किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और वह दूसरों पर निर्भर ना होकर आत्मनिर्भर बन सके प्रदेश सरकार प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों को हर महीने एकमुश्त धनराशि प्रदान करती हैं।
UP Viklang Pension Yojana 2023 का लाभ प्राप्त करने के लिए विकलांग व्यक्तियों को आवेदन करना होगा आवेदन स्वीकृत होने के पश्चात उन्हें प्रतिमाह ₹500 की धनराशि उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी।
इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। बैंक खाते में उन्हें प्रतियोगिता में धनराशि प्रदान की जाती है। प्रथम किस्त अप्रैल से सितंबर माह में आती है और दूसरी किस्त अक्टूबर से मार्च माह में भेजी जाती है।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत राज्य के सभी 40% से अधिक मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को पात्र बनाया गया है.
अगर आप इस योजना से सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी या शिकायत दर्ज करना कहते है तो इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक टोलफ्री नंबर - 1800 419 0001पर कॉल कर सकते है.
यूपी विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको वेबसाइट https://sspy-up.gov.i पर जाना होगा। अगर आप चाहे तो समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से भी विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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