उत्तर प्रदेश के अगर आप निवास करते है तो अपने उत्तर प्रदेश लेबर कार्ड के बारे में जरूर सुना होगा।

जो कि श्रम विभाग द्वारा प्रदेश में निवास करने वाले वाले श्रमिक मजदूरों के लिए जारी किया जाता है।

जिसका उपयोग करके मजदूर बहुत से सरकारी लाभों को प्राप्त कर सकता है।

अभी बहुत से नागरिक है जो वास्तव में लेबर कार्ड के लिए पात्र है लेकिन उचित जानकारी ना होने के कारण इसे बनवा में पूर्णतया असमर्थ है।

अब विभाग द्वारा मजदूरों की सहायता के लिए UP Labour Card को बनवाने के प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से शुरू कर दिया गया है।

जिसका उपयोग करके कोई भी मजदूर घर से ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके इसके लिए आवेदन कर सकता है।

आवेदन करने वाली व्यक्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए।

आवेदक ने पिछले 12 महीनों में 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो और उसका प्रूफ भी उसके पास उपलब्ध होना चाहिए।

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