हम सब जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत आने वाले लोगों को आरक्षण प्रदान किया गया है। किसी भी सरकारी क्षेत्र में इस वर्ग के सभी लोगों को आरक्षण प्रदान किया जाता है।
परंतु अब सरकार के द्वारा सामान्य वर्ग में आने वाले लोगों को भी आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है तथा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। उसको सरकार के द्वारा EWS आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।
UP EWS CERTIFICATE की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 जनवरी 2019 को की गई थी। इसके माध्यम से सामान्य वर्ग के लोगों को प्रत्येक सरकारी पद पर 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। परंतु यह प्रमाण पत्र केवल आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग वाले व्यक्तियों के लिए ही है।
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र एक प्रकार का आरक्षण प्रमाण पत्र होता है। जिसके माध्यम से नागरिकों को 10% आरक्षण विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है।
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने के पश्चात आप का यह आरक्षण प्रमाण पत्र 1 वर्ष तक वैध होता है। 1 वर्ष के पश्चात आपको यह प्रमाण पत्र पुनः रिन्यू कराने की आवश्यकता होती है।
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 जनवरी 2019 को जारी किया गया है। यह प्रमाण पत्र सामान्य वर्ग के लोगों के समान अधिकार प्रदान करने हेतु जारी किया गया है
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को उत्तर प्रदेश के सामान्य वर्ग के अंतर्गत आने वाले economically weaker section हेतु जारी किया गया है।
अन्य जाति वर्ग के व्यक्तियों को आरक्षण देने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के द्वारा काफी समय से यह मांगे उठाई जा रही थी कि उन्हें आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
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