मृत्यु प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण क़ागज़ात ।जिसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद बनाया जाता है इस प्रमाण पत्र से ही पता चलता है कि व्यक्ति की मौत कब और कैसे हुई है।

जिसके कारण बहुत से बहुत से कामों में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन फिर भी लोगों के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र को बनवाना सबब का विषय बना हुआ है।

क्योंकि आज से कुछ समय पहले लोगों को इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए सरकारी दफ्तर भवन जाना होता था।

मृत्यु प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये जाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है.जिसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद बनाया जाता है इस प्रमाण पत्र से ही पता चलता है कि व्यक्ति की मृत्यु कब कैसे और किस कारण हुई है।

 अगर व्यक्ति की मृत्यु गांव में हुई है तो ग्राम प्रधान द्वारा लिखित पत्र,अगर हॉस्पिटल में हुई है तो तो डॉक्टर द्वारा लिखित पत्र आदि की आवश्यकता होगी

मृत्यु प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए आपको 10 रुपये का भुगतान करना होता है इसलिए भुगतान करने का कोई भी साधन उपलब्ध होना चाहिए।

अगर मृतक के नाम पर कोई बीमा चल रहा है और अब आप उसकी कितनी राशि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए उस व्यक्ति के जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

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