यदि आपके द्वारा बताई गयी बात या शिकायत सच निकलती हैं तो ना केवल आपको ईनाम दिया जाएगा बल्कि आपकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। इसलिए आज हम इनकम टैक्स चोरी की शिकायत करने के संपूर्ण प्रोसेस के बारे में विस्तार से जानेंगे।
इनकम टैक्स चोरी की शिकायत कैसे करें?
इनकम टैक्स की शिकायत करने के लिए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2023 में एक अधिसूचना निकाली गयी थी। इसमें दो तरह की शिकायत हम आयकर विभाग से कर सकते हैं।
इनकम टैक्स चोरी की शिकायत कौन कर सकता है?
शिकायत कोई भी कर सकता हैं इसका अर्थ हुआ कि आप चाहे किसी भी लिंग, जाति, उम्र, स्थान, राज्य, इत्यादि के हो। आप किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और वह शिकायत सही पाए जाने पर ईनाम प्राप्त कर सकते हैं।
शिकायतकर्ता की पहचान होगी गोपनीय
यदि आपको किसी कारणवश यह डर हैं कि इनकम टैक्स या बेनामी संपत्ति के बारे में सरकार को जानकारी देने से आपकी जान या माल को खतरा हो सकता हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें।
इनकम टैक्स चोरी की शिकायत पर मिलने वाले ईनाम की राशि
इसके बारे में भी भारत सरकार के द्वारा सूचना दी जा चुकी हैं। यह राशि आपके द्वारा जिसके विरुद्ध शिकायत की गयी हैं और फिर उसके बाद से जितने की बेनामी संपत्ति या आयकर की चोरी पकड़ी गयी हैं, उस पर निर्भर करती हैं। इसकी न्यूनतम राशि 1 करोड़ व अधिकतम राशि 5 करोड़ रखी गयी हैं।
छापेमारी के लिए आयकर में शिकायत कैसे करें?
छापेमारी के लिए आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं या फिर उनसे कॉल पर भी संपर्क साध सकते हैं।
बेनामी संपत्ति क्या है?
बेनामी संपत्ति का अर्थ हुआ कि यह संपत्ति का मालिक कोई और हैं लेकिन उसे नाम किसी और के कर रखा हैं। ऐसा लोग अक्सर टैक्स बचाने के उद्देश्य से करते हैं।
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