सिक्किम राज्य में निवास करने वाली असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए राज्य सरकार की ओर से लेबर कार्ड जारी किया जाता है।
राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ मजदूरों को प्रदान किया जा सके।
क्योंकि सिक्किम राज्य में निवास करने वाले मजदूर केबल मजदूर कार्ड की मदद से ही सरकार द्वारा राज्य में लागू की जाने वाली योजनाओं का लाभ ले सकते है।
इस लेबर कार्ड यानी मजदूर कार्ड को बनवाने के लिए नागरिकों को ऑनलाइन पंजीकरण करना होता है।
आवेदन करने वाला मजदूर सिक्किम राज्य का निवासी होना चाहिए।
मजदूर लाभार्थी गरीबी रेखा या बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए।
आवेदनकर्ता मजदूर की आयु 18 बर्ष से 60 बर्ष के बीच के होनी चाहिए।
जो मजदूर 1 साल में 100 दिन मनरेगा में काम कर चुके हैं। वह सिक्किम मजदूर कार्ड के आवेदन कर सकते हैं।
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