राजस्थान राज में निवास करने वाले नागरिकों के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से उनकी पहचान के रूप में विभिन्न तरीके के महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किए जाते हैं। इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की लिस्ट में राजस्थान मूल निवास काफी महत्वपूर्ण सरकारी कागजात है
लेकिन राजस्थान राज्य में काफी जैसे निवासी है जिन्होंने अभी तक अपना मूल निवास नहीं बनवाया हैं। अगर आपने नहीं अभी तक अपना निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है
मूल निवास प्रमाण पत्र एक प्रकार का सरकारी दस्तावेज होता है। इस दस्तावेज में जारी किए जाने व्यक्ति का नाम उसके पिता का नाम और वह जहां रहता है उस जगह का नाम दर्ज होता है।
मूल निवास प्रमाण एक सरकारी दस्तावेज है जो किसी भी व्यक्ति के लिए वह कहाँ रहे है और कितने सालों निवास कर रहा है यह प्रमाणित करने के जारी किया जाता हैं।
आप राजस्थान मूल निवास प्रमाण बनवाने के लिए ई – मित्र सेंटर जाकर आवेदन करना होगा या फिर राजस्व विभाग में जाकर आवेदन करना होगा। लेकिन आप खुद घर बैठे इसके लिए आवेदन नही कर सकते हैं।
मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता व्यक्ति के जीवन भर के लिए होती है लेकिन अगर व्यक्ति अपनी जगह से दूसरी जगह निवास करने जाता है तो मूल निवास की प्रमाणिकता समाप्त हो जाती है
अगर आप राजस्थान मूल निवास प्रमाण के लिए आवेदन करना चाहते है तो हमने अपनी वेबसाइट में राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन पीडीएफ फॉर्म लिंक दिया है जहां से आप इसे डाउनलोड करके इसके लिए आवेदन कर सकता है।
मूल निवास मुख्य रूप से व्यक्ति के पते का प्रमाण पत्र होता है निवास प्रमाण पत्र यह प्रमाणित करता है कि वह व्यक्ति किस स्थान पर रहता है और उस स्थान पर कितने सालों से निवास कर रहा हैं।
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