हम सभी अपने आस पास देखते है कि बहुत सी ऐसी महिलाएँ है जो विधवा जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हो है।
अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए पंजाब प्रदेश सरकार द्वारा पंजाब विधवा पेंशन योजना का प्रारम्भ किया गया है ।
जिसके अन्तर्गत प्रदेश की कोई भी विधवा महिला योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है।जिसके तहत सरकार द्वारा उसे आर्थिक सहायता के रूप में कुछ धनराशि प्रदान की जाती है।
इस योजना लिए आवेदन करने वाली विधवा महिला पंजाब प्रदेश की स्थायी निवासी होना चाहिए। क्योंकि इस योजना का लाभ केवल पंजाब प्रदेश की विधवा महिलाओं को प्रदान किया जाएगा।
पंजाब विधवा पेंशन योजना का लाभ विभाग विभाग द्वारा सीधे आवेदक करने वाली महिला के बैंक खाते में स्थान्तरित किया जाता है इसलिए उसका किसी भी बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
अवेदान करने वाली महिला की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
पंजाब विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओ को 1000 रुपये प्रति माह की राशि दी जाएगी।
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