आज के समय में विवाह प्रमाण पत्र एक जरुरी दस्तावेज बन चुका है है क्योंकि बहुत सी सरकारी कामों में इसकी आवश्यकता होती है इसके अलावा अगर आप किसी शहर में किराय पर कमरे को लेने के लिए जाते है

तो भी मकान मालिक द्वारा आपसे विवाह प्रमाण पत्र को मांग लिया जाता है और इस प्रमाण पत्र को कोई भारत में निवास करने वाला कोई  भी विवाहित जोड़ा बहुत आसानी से बनवा भी सकता है

लेकिन अभी भी लोगों को इसके संबंध में सम्पूर्ण जानकारी नहीं है, जिस कारण वे इसका बनवाने के लिए पूर्णतया असमर्थ है । इसी बात को ध्यान में रखते हुए। हमारी टीम द्वारा इस लेख को तैयार किया गया है।

जिसमें हम आपको विवाह प्रमाण पत्र (मैरेज सर्टिफिकेट) के बारे में सभी जानकारीयों को विस्तार से साझा करेंगे और बताएंगे कि आप किस प्रकार ऑनलाइन  और ऑफ़लाइन माध्यम से इसको बनवाने के लिए आवेदन कर सकते है। इसलिए लेख में अंत तक हमारे साथ बने रहें।

विवाह प्रमाण पत्र को बनवाने के आवेदक पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और आवेदक महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

जी हां! इसके लिए आपको एक निश्चित शुल्क का भुगतान करना होगा। जिससे संबंधित जानकारी आपको विभाग कार्यालय या फिर विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर प्राप्त करनी होगी।

अगर आप विवाह प्रमाण पत्र को ऑनलाइन माध्यम से बनवाना चाहते है तो बहुत आसानी से अपने राज्य की विभाग संबधित ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है। जिसके बारे में ऊपर जानकारी भी साझा की गई है।

जब कि आज से कुछ समय पहले विभाग द्वारा विवाह प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए केवल ऑफ़लाइन प्रक्रिया ही जारी की गई थी। जिससे इसको बनवाने में लोगों का बहुत समय बर्बाद होता था और बहुत सी समस्यों का सामना भी करना पड़ता था।

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