भारत मे विकलांग, निआश्रितत बच्चों, और तलाकशुदा, विधवा महिलाओं की वर्तमान में स्थिति काफी व्यापक और दयनीय है।

हालांकि भारत सरकार इनकी स्थिति को सुधारने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

महाराष्ट्र प्रदेश सरकार ने इसकी पहल करते हुए महाराष्ट्र संजय गांधी निराधार अनुदान योजना की शुरुआत की है।

जिसके अंतर्गत प्रदेश के विकलांग, निआश्रित बच्चों सहित तलाकशुदा, विधवा महिलाओं और राज्य के जरूरत मंद, बीमारी व्यक्तियों को प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

इस योजना को शुरू कर सरकार राज्य के विकलांग बच्चें, बीमार, बेसहारा व्यक्तियों को प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके जीवन यापन में आने वाली आवश्कताओं को पूरा करानी चाहती है।

इस योजना का लाभ प्रदेश सरकार ने अलग – अलग जैसे कि विधवा नारी, विकलांग बच्चों, बीमार बेसहारा लोगो के तक पहुंचाने के लिए कुछ पात्रता और मात्रादंड को निर्धारित किया है।

अगर परिवार की वार्षिक आय 21 000 से कम है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

65 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति अगर गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो इस योजना का लाभ ले सकता है। लेकिन शर्त यही है कि उसकी आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए।

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