एमपी राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में काफी समय से मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना की सफलता के साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री विधवा विवाह योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं के विवाह उपरांत उन्हें ₹200000 की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

एमपी सरकार द्वारा विधवा महिलाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा विधवा के स्थान पर कल्याणी शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए इस योजना का नाम एमपी कल्याणी विवाह सहायता योजना रखा गया है।

एमपी राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में काफी समय से मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना की सफलता के साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री विधवा विवाह योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं के विवाह उपरांत उन्हें ₹200000 की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

मध्य प्रदेश कल्याणी विवाह योजना का लाभ 18 वर्ष से ऊपर महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर प्रदान किया जाएगा।

यदि कल्याणी का विवाह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह में विवाह संपन्न होता है। तो उसे मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के अतिरिक्त विभाग द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।

– मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ एमपी राज्य सरकार सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग के आदेश 6 अप्रैल 2023 के बाद संपन्न हुए विवाह हेतु ही प्राप्त किया जा सकता है। 6 अप्रैल 2023 से पहले हुए विवाह के लिए इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता।

एमपी कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आपhttps://vivah.samagra.gov.in ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है.

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