एमपी राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में काफी समय से मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना की सफलता के साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री विधवा विवाह योजना चलाई जा रही है।

इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं के विवाह उपरांत उन्हें ₹200000 की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। एमपी सरकार द्वारा विधवा महिलाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा विधवा के स्थान पर कल्याणी शब्द का प्रयोग किया गया है।

इस योजना का नाम एमपी कल्याणी विवाह सहायता योजना रखा गया है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भी एमपी की कल्याणी आवेदन कर सकती है। और ₹200000 तक की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है।

एमपी राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की विधवा महिलाओं के लिए एमपी कल्याणी विवाह सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश शासन द्वारा कल्‍याणी विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना प्रारंभ की गई है।

इस देश का संचालन करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ताकि वह फिर से अपना नया जीवन शुरू कर सके। और उनके जीवन स्तर में सुधार कर सके।

एमपी कल्याणी विवाह सहायता योजना के अंतर्गत महिला को २ लाख रूपये तक की प्रोहत्सान राशि प्रदान की जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 21 वर्ष रखी गयी है।

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