अभी प्रदेश में बहुत से ऐसे किसान है जो पैसे न होने की वजह से अपने फैसला को समय पर खाद् पानी प्रदान नहीं कर पाते है।
जिसस उनकी फसल में सही पैदावार नहीं होती है। जिससे प्रदेश का किसान खेती कर ने से कतराने लगता है
इस बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान प्रदेश की सरकार ने राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना का प्रारम्भ किया है।
इस योजना का लाभ प्रदेश के वो किसान ही उठा सकते है जिनके पास 2 हेक्टर से कम खेती योग्य भूमि है।
मतलब की अगर आप के पास भी 2 हेक्टर से कम भूमि है तो भी उस योजना के लाभ लेने हेतु आवेदन कर सकते है।
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना के तहत मात्र 3 महीने के लोन प्रदान किया जायेगा।
इस योजना से प्राप्त लोन का मात्र 3% ब्याज किसानों को देना होगा बाकि 7% ब्याज प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जायेगा।
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