ऐसा बहुधा होता है कि आप रात को चैन की नींद सो रहे हों व कोई अचानक दीवार फांदकर या खिडकी काटकर रात को चोरी छिपे घर में घुस आए।
ऐसे में आपका डरना स्वाभाविक है। लेकिन आपको बता दें कि आप इस तरह घर में चोरी छिपे घुसने वाले के खिलाफ कानून का सहारा ले सकते हैं।
इसके लिए तय धारा में एफआईआर (FIR) कराकर ऐसा करने वाले व्यक्ति को जेल की हवा खिला सकते हैं।
आपको बता दें कि यदि कोई व्यक्ति रात के समय चोरी से किसी के घर में घुस जाता है तो यह दंडनीय अपराध है। इसके लिए भारतीय दंड संहिता (indian penal code) यानी आईपीसी (IPC) -1860 की धारा 444 एवं 446 के तहत अपराध घोषित किया गया
धारा 444 में साफ कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के घर बगैर उसकी अनुमति के प्रवेश करता है। एवं उसके घर में अतिचार फैलाता है, तो वह इस धारा के तहत दोषी ठहराया जाएगा।
वहीं, धारा 446 में स्पष्ट किया गया है कि, यदि कोई व्यक्ति रात के समय दीवार, खिड़की अथवा गेट का ताला तोड़ कर किसी के घर में प्रवेश करता है, तो वह इस धारा के तहत अपराध होगा।
आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। आपको बता दें कि 444 एवं 446 इन दोनों धाराओं के अपराधियों के लिए दंड का प्रावधान आईपीसी -1860 की धारा 456 में किया गया है।
आरोपी के दोषी साबित होने पर उसे तीन साल के कारावास की सजा हो सकती है एवं उस पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
रात को चोरी छिपे घर में घुसना किस धारा के तहत अपराध है? के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें?