अगर आप भारत में कोई व्यवसाय करते है और आपका सालाना टर्नओवर 40 लाख या इससे अधिक है तो आपके उस व्यवसाय के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है

और अगर आप भारत के पूर्वोत्तर राज्यों या फिर पहाड़ी राज्यों के निवासी है। तो यह सीमा आपके लिए 10 लाख रुपये की निर्धारित की गयी है।

अब अगर आप भी अपने बिज़नेस के लिए अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते है तो इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

जीएसटी को भारत में सबसे पहले 1 जुलाई 2023 को शुरू किया गया था इससे पहले देश में बिक्री होने वाली चीजों पर कई तरह के अलग अलग टेक्स लगाये जाते थे

लेकिन 1 जुलाई 2023 से हर बिक्री होने वाली चीज़ पर जीएसटी टेक्स लगाया जाता है। अगर आप कोई बिज़नेस चलाते है तो आपके पास अपने बिज़नेस का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य है।

जीएसटी का फुल फॉर्म द गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जिसको भारत सरकार द्वारा देश में बिकने वाली सभी वस्तुओं पर लगाया जाता है।

इसलिए आप यह कह सकते है कि जीएसटी GST सरकार द्वारा लागू किया हुआ अप्रत्यक्ष कर है जो देश में चलने वाले किसी भी ऑनलाइन बिजनेस, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग, फैक्ट्रिओं आदि पर लगाया जाता है।

सरकार द्वारा देश भर में जीएसटी व्यवस्था लागु करने के बाद अब हर व्यवसाय धारक को अपने माल और सेवा कर की  पहचान संख्या दी जाती है।

टैक्स पहचान संख्या आयकर अधिकारियों को जीएसटी बकाया और भुगतान के रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद करती है और साथ ही इससे देश में कारोबारियों द्वारा की जाने वाली कालाबाजारी को बंद करने में मदद मिलती है।

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