यह बात तो भारत के हर नागरिक को पता है। कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की 70% से 80% जनसंख्या पूर्ण रूप से गांव में निवास करती है।
भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे ज्यादा किसानों द्वारा योगदान दिया जाता है।
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 के अंदर पंचायती राज का प्रावधान किया हुआ है।
इसी के तहत प्रत्येक गांव में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का गठन किया गया है।
जिसके कारण प्रत्येक गांव में किसी एक व्यक्ति को गांव का मुखिया बनाया जाता है। जिसे ग्राम प्रधान के नाम से जानते हैं।
ग्राम प्रधान को हम सरपंच भी कहते हैं। गांव में सारी व्यवस्था को देखने का कार्य ग्राम प्रधान का होता है।
यदि ग्राम प्रधान के खिलाफ आप कोई भी शिकायत दर्ज करना चाहते हैं और आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है।
आज हम आपको बताएँगे की आप ग्राम प्रधान की शिकायत कैसे कर सकते है।
ग्राम प्रधान (सरपंच) की शिकायत कैसे करें? इससे जुडी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे क्लिक करे।
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