हमारे देश की हर राज्य सरकार अपने राज्य के नागरिको के लिए कई योजनाये चलाती रहती है।
आज हम आपको एक ऐसी ही योजना के बारे में बतायेगे जो योजना हरियाणा राज्य के नागरिको के लिए चलाई जा रही है।
अगर आप हरियाणा राज्य के नागरिक है, तो आपको ये जानकर बहुत बहुत ख़ुशी होगी। कि हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के नागरिको के लिए एक योजना की शुरुआत की है।
जिसके तहत राज्य के सभी बिकलांग नागरिको को सरकार की तरफ से हर माह पेंशन दी जाएगी।
इस योजना के लिए आवेदन करने वाला बिकलांग व्यक्ति हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
इस योजना का लाभ लेने के लिए बिकलांग व्यक्ति की बिक्लंगता 60% या उससे अधिक होनी चाहिए।
इस योजना का लाभ सिर्फ उस बिकलांग व्यक्ति को दिया जायेगा। जिसके पास मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदान किया हुआ बिक्लानता प्रमाण पत्र होगा।
बिकलांग व्यक्ति को किसी और योजना का लाभ न मिल रहा हो।
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