आपको पता ही होगा कि भारत के सभी राज्यों के लिए इस सुविधा को शुरू कर दिया गया है। तो सभी राज्य में से एक राज्य हरियाणा भी है।
जिस राज्य में यह शादी शगुन योजना को चलाया है। इस योजना का लाभ हरियाणा की सरकार ने अपने राज्य के गरीबों परिवारों की बेटियों के लिए दिया जाएगा।
इस योजना में दी जाने वाली राशि हरियाणा की बेटियों के लिए शादी के पूर्व दी जाएगी। तथा उन बेटियों की शादी के 6 माह हो जाने के बाद में उस शादी शगुन योजना का पंजीकरण पत्र जमा करना होगा। उसके बाद में बची हुई राशि को दिया जाएगा।
इस योजना में अनुसूचित जाति ,डीटी परिवारो के लिए तथा विधवा, तलाकशुदा, निराश्रितों महिलाओं और निराश्रित बच्चों की विवाह के लिए 41 हजार की राशि प्रदान की जाएगी। तथा आवेदन करने वाली बेटियों के लिए 36 हजार रुपए को उन बेटियों की शादी के समय दिया जाएगा। और बाकी बची 5 हजार रुपये की राशि को शादी के 6 माह के बाद दी जाएगी।
आवेदनकर्ता के लिए हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए। तभी वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। अगर आप किसी दूसरे राज्य के है। तो आप इस योजना के लिए आवेदन नही कर सकते है।
आवेदनकर्ता के परिवार से कोई भी लोग सरकारी नौकरी में नही होना चाहिए।
आवेदन करने वाली लड़की की आयु 18 वर्ष होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
एक परिवार की दो लड़कियां इस योजना का लाभ उठा सकती है।
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