हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में एक नई योजना की शुरुआत की है जो मुख्य रूप उन नागरिको के लिए है जो शहरो और कस्बो में ऊँची ऊँची बिल्डिंग बनवाते है।
हरियाणा फायर फाइटिंग योजना के तहत अगर कोई बिल्डर आवासीय बिल्डिंग को छोड़ कर किसी अन्य काम के लिए 15 मीटर से ज्यादा ऊँची बिल्डिंग बनाना चाहता है
उसको भारतीय राष्ट्रीय निर्माण संहिंता के अनुसार हरियाणा फायर फाइटिंग योजना में आवेदन करना होगा। इसके बाद सरकार द्वारा इसका प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद ही कोई बिल्डर 15 मीटर ऊँची बिल्डिंग बना सकता है।
इस योजना में किया जाने वाला यह आवेदन भारतीय राष्ट्रीय निर्माण संहिंता के तहत आने वाले सभी अधिनियम जैसे अग्निशमन स्कीम, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, फैक्ट्री अधिनियम 1948 और पंजाब फैक्ट्री नियमावली के अंतर्गत किया जायेगा
उनसे इसकी स्वीकृति लेनी होगी इसके बाद ही किसी बिल्डिंग को 15 मीटर से ऊँचा बनाया जा सकता है। इसके अलावा बिल्डिंग बनाने वाले नागरिक के पास नो ऑब्जेक्शन लेटर होना भी जरुरी है।
हरियाणा फायर फाइटिंग योजना में आवेदन करने वाले नागरिक के पास उसकी जमीन के सभी कागजात होने चाहिए।
हरियाणा फायर फाइटिंग योजना में आवेदन करने वाले नागरिक के पास सभी जरुरी कागजात होने चाहिए।
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