अगर आप भी हरियाणा राज्य के निवासी है, तो आपको ये जानकर बहुत ही ख़ुशी होगी। कि हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के नागरिको के लिए एक योजना की शुरुआत की है।

इस योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है। जिसके तहत राज्य के सभी नागरिको का दुर्घटना बीमा किया जायेगा।

जिससे अगर उस व्यक्ति की किसी भी दुर्घटना में मौत हो जाती है। तो उस व्यक्ति के परिजनों को 1 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जायेगा।

इस योजना का लाभ सिर्फ हरियाणा राज्य के मूल नागरिको को दिया जायेगा। इस योजना से राज्य के नागरिको को बहुत लाभ मिलेगा।

आपकी जानकरी के लिए बता दे कि इस योजना के तहत किसी सड़क दुर्घटना, रेलदुर्घटना, हवाई दुर्घटना, दंगो, आतंकवादके कारण मौत होने या फिर बिकलांग होने से इस योजना का लाभ मिलेगा

साथ ही अगर किसी व्यक्ति या महिला की सांप के काटने, पानी में डूबने, करंट लगने,ऊँचाई से गिरने,मकान के गिरने, किसी विस्फोट या फिर जलने से मौत हो जाती है। या फिर बिकलांग हो जाता है तब भी उसको इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ के लिए पात्र माना जायेगा।

– इस दुर्घटना सहायता योजना का लाभ उसी व्यक्ति को दिया जायेगा। जिसने उस दुर्घटना से 6 महीने पहले आवेदन कर दिया हो। अगर आवेदन दुर्घटना से 6 महीने बाद किया गया जाता है। तो इस योजना का लाभ नही दिया जायेगा।

रियाणा दुर्घटना सहायता योजना के तहत लाभ लेने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष के कम नही होनी चाहिए। और उसकी उम्र 70 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना  ऑनलाइन आवेदन अधिक जानकारी के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें?