हरियाणा राज्य सरकार ने प्रदेश नागरिकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना का नाम हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना 2023 रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों को दुर्घटना की स्थिति में ₹1लाख तक की सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रदेश के पात्र नागरिकों को किसी भी प्रकार का बीमा प्रीमियम भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यह योजना हरियाणा राज्य के नागरिकों के लिए पूरी तरह से निशुल्क है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत रेल, सड़क, हवाई हादसे या दुर्घटनाएं, दंगा, हड़ताल, आतंकवादी जैसे दुर्घटना के कारण आई किसी भी प्रकार की विकलांगता या मृत्यु।मरने, बिजली गिरने से, भुखमरी अथवा भूख से मरने इसके साथ ही प्रसव के दौरान माता की मृत्यु जैसे मामलों में भी इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

 योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए  मृत्यु होने के 6 महीने या दुर्घटना की तारीख से 12 महीने पहले आवेदन करना होगा। इसके साथ ही इस योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष आयु के सभी नागरिक प्राप्त कर सकते हैं।

आपको जानकर बेहद ख़ुशी होगी की हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले बिमा के लिए लाभार्थी को कोई भी प्रीमियम नहीं देना होगा।

इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की गई है। पात्र नागरिक ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

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