हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना की जानकारी को शेयर करने जा रहा रहे है। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दे कि हरियाणा राज्य सरकार ने अपने राज्य के नागरिकों के लिए रोजगार भत्ता योजना की शुरुआत की है।

जिस योजना के अंतर्गत हरियाणा में रहने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए एक रोजगार भत्ता दिया जाएगा।

इस बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ हरियाणा के निवासी ही उठा सकते है।

यह योजना में आवेदन करने के लिये आवेदक की आयु 21 और 35 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक तभी आवेदन कर सकता है।

हरियाणा बेरोजगार भत्ता योजना में आवेदन करने वाली की योग्यता 12वीं पास होना चाहिए। तथा उसके साथ साथ ग्रेजुएशन भी होना बहुत ही जरूरी है।

इस योजना में आवेदन करने के लिये आवेदक की सरकारी नही होनी चाहिए। इस योजना का लाभ सरकारी नौकरी वाले नागरिक नही उठा सकता है।

इस योजना में आवेदन करने वाले आवेदक की बार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। यदि आवेदक की आय ज्यादा है तो उसे इस योजना का लाभ नही मिलेगा।

आवेदन करने के लिए आवेदको के पास बोटर आईडी भी होनी चाहिए।

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