उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपने राज्य के नागरिकों को आर्थिक सुविधा, शैक्षणिक सुविधा प्रदान करने हेतु बहुत सी योजनाएं चलाई गयी हैं। इसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिव्यांग नागरिकों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की जा रही है।

इस योजना के तहत प्रदेश सरकार के द्वारा नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। परंतु इसके लिए सभी नागरिकों को एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। जिसे दिव्यांग प्रमाण पत्र कहते हैं।

दिव्यांग प्रमाण पत्र अन्य प्रमाण पत्र की तरह एक सरकारी दस्तावेज होता है। जो देश में रह रहे अपने नागरिकों के लिए बनाया जाता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि व्यक्ति अपने शरीर के अंगों से दिव्यांग है।

दिव्यांग प्रमाण पत्र की सहायता से दिव्यांग व्यक्ति सरकार द्वारा जारी की जाने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ प्रदान कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें हर क्षेत्र में आरक्षण प्रदान किया जाता है।

दिव्यांग प्रमाण पत्र किसी दिव्यांग व्यक्ति की दिव्यांगता को प्रमाणित करता है। यदि दिव्यांग व्यक्ति किसी भी योजना का लाभ उठाना चाहता है तो उन्हें दिव्यांग प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

दिव्यांग प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति को 7 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाता है इसे आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। या किसी जन सेवा केंद्र में जाकर ऑनलाइन निकलवा सकते हैं।

इसके बारे में हमारे द्वारा ऊपर इस लेख में आपको जानकारी दी गई है कि Divyang praman patra kaise banta hai? हमारे द्वारा ऊपर दिए गए स्टेप्स को अपनाकर आप यह बनवा सकते हैं।

यदि किसी विकलांग व्यक्ति को उसके प्रदत्त अधिकार से वंचित रखा जाता है। तो वह डायरेक्ट कमिश्नर ऑफ़ डिसेबिलिटी इसके पास जाकर शिकायत करने का आवेदन करने में सक्षम होता है।

दिव्यांग प्रमाण पत्र अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें?