भारत में कई चीजों के लिए लाइसेंस बनवाना एक मुख्य जिम्मेदारी का कार्य है | जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, दवाइयां बेचने के लिए अलग लाइसेंस बनते हैं | इसी सूची में गन का प्रयोग करने के लिए भी Gun Licence बनवाने की जरूरत पड़ती है |
Gun Licence बनवाने के लिए व्यक्ति को एक जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है | व प्रारंभ में इसके लिए form “A” को भरना होता है |
भारत में form “A” को 1962 हथियारों के नियम के तहत तैयार किया गया है | जिस में वह सब सम्पूर्ण जानकारी व्यक्ति से मांगी जाती है | जो लाइसेंस को अप्लाई करते वक्त जरूरी होती है |
form “A” आपके जिले के पुलिस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है | साथ ही state पुलिस की वेबसाइट से भी आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है |
अगर आप बंदूक लाइसेंस को रन्यु कराते है तो आपको इसके लिए मात्र 5 रूपये के शुल्क का भुगतान करना होता है।
अगर आप पिस्टल रिवाल्वर के लिए आवेदन करते है तो आपको 100 रूपये का भुगतान करना होगा और अगर आप मजल लोडिंग गन के लिए अप्लाई करते है तो आपको मात्र 10 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा।
आप हथियार कानून 1962 रोल नंबर 53 के मुताबिक़ आप अपने Gun Licence की भूमि सिमा बढ़वा भी सकते हैं | जिस के आधार पर आप अपनी गन के साथ पूरे भारत वर्ष में घूम सकते हैं |
बंदूक लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करें | नियम , शर्तें अधिक जानकारी के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें?