हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के नागरिको के लिए सभी बिक्लांग नागरिको के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। 

जिस योजना का नाम “हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना” है।

आपके शरीर में किसी तरह की कोई बिकलान्गता है, तो आप इस योजना में आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते है।

इस विकलांग पेंशन योजना के तहत पेंशन लेने के लिए आवेदक का किसी बैंक में खाता होना भी जरुरी है।

इस विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास उसका वार्षिक आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।

इस हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ ऐसे नागरिको को दिया जायेगा जो शारीरिक रूप  से विकलांग होगे।

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास जिला स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र से मिला हुआ बिकलान्गता का प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है।

इस विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास उसका मूल निवास प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है।

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