मेघालय सरकार ने अपने राज्य के परिवारों के लिए जिनके परिवार में एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है।
उन परिवारों के लिए आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए Meghalaya Family Benefit Scheme की शुरुआत की है।
इस योजना के अंतर्गत उन परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा।जिन परिवारों में एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है।
अब उस परिवार के पास अपना भरण-पोषण करने के लिए आय का कोई स्रोत नहीं है ऐसे परिवारों को मेघालय राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
मेघालय राज्य के जो भी नागरिक Meghalaya Parivar Labh Yojana 2023 के अंतर्गत आवेदन करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे पहले मेघालय परिवार लाभ योजना का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
इस योजना के तहत आवेदन करने वाले परिवार के पास बीपीएल होना चाहिए।
मारने वाले कमाऊ व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदनकर्ता की का मेघलाय राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
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