अगर आप दिल्ली प्रदेश में रहते है तो अपने बहुत से विकलांग लोग देखें होंगे। जो विकलांग होने के कारण कहीं भी आय प्राप्त करने के लिए काम नहीं कर सकते है।
जिसके वजह से उनका जीवन बहुत चुनौती पूर्ण होता है और उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
प्रदेश के विकलांग लोगों को अपने जीवन यापन करने रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा बहुत से प्रयास किये जाते है तथा इस अंतर्गत बहुत सी योजना का संचालन किया जाता है।
जिसमें से दिल्ली विकलांग पेंशन योजना का एक विशेष महत्व है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश का कोई भी विकलांग व्यक्ति आवेदन कर सकता है जो 40% या उससे ज्यादा विकलांग है।
Delhi Viklang Pension Yojana एक है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के विकलांग लोगों को अपना जीवन सही प्रकार यापन करने के लिए 2500 रुपये हर महीने प्रदान किये जाते है।
इस योजना के प्रारम्भ होने से प्रदेश के विकलांग लोगों के जीवन स्तर में काफी सुधार आया है तथा वो आत्मनिर्भर हुए है।
पहले इस योजना का अंतर्गत प्रदेश के विकलांग लोगों को 1500 रुपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती थी।
आवेदक दिल्ली प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। या वह कम से कम 05 वर्ष से दिल्ली प्रदेश में निवास कर रहा हो। आवेदन करने वाले व्यक्ति का किसी भी बैंक में खाता आवश्यक है
दिल्ली विकलांग पेंशन योजना से जुडी अधिक जानकरी के लिए नीचे क्लिक करे।