उपभोक्ता इन दिनों बेहद जागरूक हैं। वे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना जानते हैं। मसलन कोई सामान खराब आ गया हो, वारंटी पीरियड के भीतर विक्रेता सामान की मरम्मत न कर रहा हो, अथवा कोई अन्य मामला, वे कंज्यूमर कोर्ट में जाने से नहीं चूकते।

लेकिन अभी भी देश में बहुत से ऐसे लोग हैं, जो यह नहीं जानते कि उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत कैसे दर्ज की जा सकती है। आज इस पोस्ट में हम आपको इसी संबंध में बारीक से बारीक जानकारी प्रदान करेंगे।

आपको बता दें कि देश में अन्य सभी कोर्ट यानी न्यायालयों की तरह सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उपभोक्ता फोरम  स्थापित किए हैं।

यही उपभोक्ता न्यायालय के रूप में काम करते हैं। उपभोक्ता संबंधी तमाम विवादों पर यही फोरम फैसला करता है। यही ग्राहकों की तमाम शिकायतों, विवादों एवं अन्य मामलों में न्याय दिलाता है

अब हम आपको बताएंगे कि उपभोक्ता कौन होता है। दोस्तों, उपभोक्ता से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसने किसी वस्तु अथवा सेवा को प्राप्त करने के लिए उसका भुगतान (payment) किया हो।

एक ग्राहक धोखाधड़ी होने की स्थिति में विक्रेता एवं सप्लायर के विरूद्ध उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है। इन दिनों इस प्रकार की शिकायतों में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है।

लेकिन विभिन्न राज्यों में स्टाफ एवं बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से बहुत सारे मामले पेंडिंग (pending) रहते हैं। यदि फैसला आता है तो बहुत अवधि के बाद। हालांकि सभी जगह यह स्थिति नहीं है। इन मामलों में उपभोक्ता फोरम में शिकायत की जा सकती है-

उपभोक्ता फोरम में पीड़ित ग्राहक विक्रेता की धोखाधड़ी, सामान, सेवाओं में कमी आदि संबंधी शिकायत दर्ज करा सकता है।

उपभोक्ता फोरम में शिकायत कैसे दर्ज़ करे? के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे लिंक पर  क्लिक करें?