बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक का मकसद धारा 2 (ए) में बच्चे की परिभाषा को एक ऐसी पुरूष अथवा महिला जिसने 21 वर्ष की उम्र पूरी नहीं की हो, का अर्थ प्रदान करने के लिए संशोधन करना है। इस संशोधन के जरिए लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष किया जाना प्रस्तावित है।