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यह तो आप जानते ही हैं कि टैक्स सरकारों की कमाई का जरिया है। इससे उन्हें राजस्व की प्राप्ति होती है, जिसे वे कल्याणकारी कार्यों एवं योजनाओं पर खर्च करती हैं। आय के लिए सरकारें जनता पर कई तरह के टैक्स का प्रावधान करती हैं

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आज से 22 वर्ष पूर्व सन् 2000 में इसका प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति  गठित की गई थी। इसके 17 वर्ष बाद वन नेशन-वन टैक्स की अवधारणा को पुख्ता करते हुए सन् 2023 में जीएसटी विधेयक संसद में पास हुआ।

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अलग अलग वस्तुओं एवं सेवाओं (goods and services) के हिसाब से जीएसटी की दर अलग अलग होती है। सामान्य रूप से जीएसटी में टैक्स के पांच स्लैब (slab) बनाए गए है – 0%, 5%, 12%, 18% एवं 28%।

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0% टैक्स स्लैब – इस स्लैब में सरकार ने देशवासियों की आवश्यकता को देखते हुए रोजमर्रा की कई चीजों को टैक्स से मुक्त रखते हुए शामिल किया है। जैसे-नमक, आटा, फल-सब्जी, अखबार आदि।

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5% टैक्स स्लैब – वस्तुओं की बात करें तो इस स्लैब में कोयला, खाद आयुर्वेदिक दवाओं, इंसुलिन, काजू, काॅफी, मछली, अगरबत्ती, स्किम्ड मिल्क पाउडर, इथेनाॅल-जैव ईंधन आदि को शामिल किया गया है।

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12% टैक्स स्लैब – मक्खन, साॅस, घी अचार, फलों का रस, टूथ पाउडर, नमकीन, इंस्टेंट फूड मिक्स, दवा, छाता सेल फोन, पेंटिंग के लिए बोर्ड, फोटोग्राफ, लोहे के बर्तन, दर्पण आदि के साथ ही सर्विस सेक्टर में बिजनेस क्लास हवाई टिकट एवं 100 रूपये से कम के मूवी टिकट इस टैक्स स्लैब में रखे गए हैं।

18% टैक्स स्लैब – चीनी, पास्ता, पेस्ट्री, काॅर्नफ्लेक्स, केक-डिटर्जेंट, कांच के बने सामान, सेफ्रटी ग्लास, चादरें, पंप, पंखे, कंप्रेसर, लाइट फिटिंग, चाॅकलेट, आइसक्रीम, 68 सेंटीमीटर तक के टीवी, मारबल-ग्रेनाइट, पेंट, हेयर शेवर, लिथियम आयन बैटरी, हेयर कलर, हेयर ड्रायर, वैक्यूम क्लीनर, सैनिट्री वेयर, चमड़े के कपड़े, कुकर, स्टोव, कलाई घड़ी, कटलरी, दूरबीन, चश्मा, आयल पाउडर, आर्टिफिशियल फ्लावर आदि।

28% टैक्स स्लैब – यह टैक्स मूलतः लग्जरी आइटम्स एवं ऐसी वस्तुओं पर लगता है, जिनके इस्तेमाल को सरकार हतोत्साहित करना चाहती है। इस टैक्स के दायरे में सीमेंट, सनस्क्रीन, डिशवाशर, आटोमोबाइल, मोटरसाइकिल आदि आते हैं।

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