आज के समय में विवाह प्रमाण पत्र होना आवश्यक माना गया है। ताकि बाद में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू की है, जो निश्चित रूप से ही जरूरी मानी जाएगी।

आज के समय में किसी भी शादी को कानूनी मान्यता तभी मिल पाती है, यदि विवाह का प्रमाण पत्र बना लिया जाए। विवाह प्रमाण पत्र के होने से विवाह के बाद होने वाली कई प्रकार की असुविधाओं से बचा जा सकता है। यदि किसी कारणवश पति की मृत्यु हो जाती है, तो ससुराल में महिलाओं के अधिकार के लिए विवाह प्रमाण पत्र का होना आवश्यक माना गया है।

विवाह का पंजीकरण करवाना छत्तीसगढ़ में 2005 बिल अधिनियम के अंतर्गत शुरू किया गया है। जिसमें सभी विवाहित दंपतियों को विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं। आज के समय में विवाह पंजीकरण अनिवार्य हो चुका है ।

आज जगह जगह पर आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती रहती है। फिर वह चाहे आधार कार्ड अपडेट करने की बात हो या फिर बैंक राशन कार्ड एवं अन्य योजनाओं का लाभ लेने की बात तो हो।

आज के समय में प्रत्येक विवाहित नागरिक को विवाह प्रमाण पत्र बनाना आवश्यक माना गया है। इसके माध्यम से ही नागरिकों को पारदर्शी सेवा और परेशानी मुक्त वातावरण देने का भी उद्देश रखा गया है।

मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी होने में लगभग 15 दिनों का समय लगता है। हालांकि आपके आवेदन पर प्रतिक्रिया 7 दिनों के अंदर ही आ जाती है लेकिन विभाग द्वारा 15 दिनों का समय निर्धारित किया गया है।

शादी के लगभग 1 महीने के बाद ही आप ऑनलाइन रूप से या ऑफलाइन रूप से रहकर विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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