भारत के नागरिकों के लिए सरकार के द्वारा कई तरह के कागजात जारी किये जाते है। जो व्यक्ति के आगे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण होते है। जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि।
यह कुछ इस तरह के दस्तावेज है जो हमेसा कही न कही बहुत काम आते है। जैसे कि हम बात करें यूपी जन्म प्रमाण पत्र की तो यह उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले नागरिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है।
और अन्य जगह इसकी अनिवार्यता को देखते हुए सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा को आसान कर दिया है। मतलब की अब घर बैठे कोई भी व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकता है।
जन्म प्रमाण पत्र सरकार के द्वारा जारी किया जाने वाला आधिकारिक दस्तावेज है। जो किसी बच्चे के जन्म होने पर बनवाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से नवजात शिशु का नाम, जन्म तिथि आदि जैसी जानकारी दी गयी होती है
आवेदन करने के 7 से 30 दिन में सरकार के द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।जन्म प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के द्वारा जारी किया जाता है।
आपको बता दे कि बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अंदर ही आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा। अगर आप 22 दिनों के बाद आवेदन करते है तो आपको लेट शुल्क देना पड़ेगा। तो बेहतर होगा
मित्रो आपको बता दे कि Birth Certificate Apply करने के बाद विभाग के द्वारा मिनिमम 7 दिन और अधिकतम 30 दिनों में जारी कर दिया जाता है। अब बात आती है
दोस्तो अगर आप नवजात शिशु के जन्म होने 21 दिन के अंदर जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन करते है तो आपको कोई शुल्क देना नही होगा। 21 दिन के बाद अगर आप अप्लाई करते है तो आपको लुक8 शुल्क देना होगा।
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