बिहार सरकार द्वारा अपने राज्य के बिकलांग नागरिको के लिए शुरू की गयी है, बिहार सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना का नाम “बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना” है
इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिव्यांग पुरुष और महिला के विवाह के लिए बिहार सरकार 50000 रुपए की आर्थिक सहायता करने जा रही है।
इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के शुरू हो जाने पर राज्य सरकार राज्य के दिव्यांग लोगों को शादी की तरफ प्रेरित करना चाहती है
ताकि वह शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके, बस इसी एकमात्र उद्देश्य के कारण बिहार सरकार मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कर रही है।
इस योजना का लाभ उन नागरिको को नही दिया जायेगा जो पति या पत्नी के रहते पुनर विवाह करते है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा
आवेदन प्रक्रिया चरण - 1
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले अपने जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जाना होगा।
आवेदन प्रक्रिया चरण - 2
– इसके बाद आपको वहाँ से इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन फॉर्म लेना होगा और इस आवेदन फॉर्म को भरना होगा और सभी जरुरी कागजात को इस आवेदन फॉर्म के साथ सलग्न करना होगा।
आवेदन प्रक्रिया चरण - 1
– इसके बाद आपको इस आवेदन फॉर्म को अपने जिले के जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जमा कर देना होगा इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म की जाँच की जाएगी और आपको इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ दे दिया जायेगा।
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