बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है जिसके माध्यम से ऐसे विवाहित लोगों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया हो।
कई बार ऐसा होता है कि अंतरजातीय विवाह करने वाले लोगों को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती और वे परेशान होने लगते हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने आगे बढ़कर इन लोगों का साथ देने की बात की है।
इस योजना के माध्यम से अंतरजातीय विवाह करने वालों को लगभग ढाई लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसी जगह है, जहां पर अंतर जातीय विवाह को सही मान्यता नहीं दी जाती है। अंतरजातीय विवाह ऐसा विवाह होता है जिसमें शादी करने वाले लड़का और लड़की अलग-अलग जाति के होते हैं।
अंतरजातीय विवाह क्या है?
इस बेहतरीन योजना का संचालन सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के मिनिस्टर एवं डॉ आंबेडकर फाउंडेशन के चेयरमैन द्वारा किया गया है। शुरुआत में इस योजना को कुछ ही वर्षों के लिए शुरू किया गया था लेकिन इसकी सफलता को देखते हुए इसका संचालन प्रतिवर्ष किया जा रहा है।
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। साथ में जरूरी दस्तावेज को संलग्न करके संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के बाद आवेदन फॉर्म पूर्ण होने पर लाभार्थी को इस योजना का लाभ मिलेगा।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें?