अगर आप भी हरियाणा राज्य के निवासी है, तो आपको ये जानकर बहुत ही ख़ुशी होगी। कि हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के नागरिको के लिए एक योजना की शुरुआत की है।

जिसके तहत राज्य के किसी भी नागरिक को 1 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जायेगा।

मतलब अगर राज्य का कोई नागरिक किसी दुर्घटना में मारा जाता है। या फिर विकलांग हो जता है तो उसको सरकार की तरफ से एक लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जायेगा।

इस योजना को हरियाणा श्यामा प्रसाद दुर्घटना सहायता योजना के नाम से भी जाना जाता है।

आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र जिससे ये साबित हो सके की आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी है।

अगर लाभ लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति का आय प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है।

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए दुर्घटना की FIR की कॉपी भी होनी चाहिए।

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